रावलपिंडी. पाकिस्तान के सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल सैयद असीम मुनीर ने कहा है कि 9 मई की त्रासदी की साजिश रचने वालों, भड़काने वालों, उकसाने वालों और अपराधियों के खिलाफ मुकदमे की कानूनी प्रक्रिया पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट के तहत मौजूदा और स्थापित कानून के अनुसार पाकिस्तान के संविधान के तहत होगी. स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी.
सेना प्रमुख ने लाहौर की अपनी यात्रा के दौरान कोर मुख्यालय में गैरीसन अधिकारियों और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, सेना को आम लोगों से ताकत मिलती है. सेना और पाकिस्तान के लोगों के बीच खाई पैदा करने का कोई भी प्रयास राज्य के खिलाफ एक कार्रवाई है, जो न तो सहन करने योग्य है और न ही किसी भी परिस्थिति में क्षमा करने योग्य.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सेना प्रमुख ने जिन्ना हाउस और एक सैन्य प्रतिष्ठान का दौरा किया जहां उन्हें 9 मई के 'काला दिवस' की घटनाओं की जानकारी दी गई. दोनों इमारतों पर उस दिन दंगाइयों द्वारा हमला किया गया था और तोड़फोड़ की गई थी.
सैनिकों के साथ बातचीत करते हुए जनरल असीम ने कहा, शत्रुतापूर्ण ताकतें और उनके उकसाने वाले फर्जी समाचार और प्रचार के माध्यम से भ्रम पैदा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन के ऐसे सभी मंसूबे राष्ट्र के समर्थन से पराजित होंगे. बाद में सीओएएस ने लाहौर में सैन्य अस्पताल का भी दौरा किया और 9 मई की घटना के दौरान घायल डीआईजी अली नासिर रिजवी का हालचाल पूछा.