Pakistan’s former PM Imran Khan, wife Bushra Bibi sentenced to jail in corruption case
इस्लामाबाद
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शुक्रवार को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया. इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई, जबकि बुशरा बीबी को सात साल की जेल की सजा मिली. जज नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल में एक अस्थायी अदालत में फैसला सुनाया, जिसे तीन बार टाला जा चुका था.
अदालत ने इमरान पर 10 लाख रुपये और बुशरा पर 500,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अगर वे जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी. अदियाला जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया गया और फैसले के बाद बुशरा बीबी को अदालत कक्ष से गिरफ्तार कर लिया गया. आम चुनावों के तुरंत बाद 27 फरवरी, 2024 को दंपति पर इस मामले में औपचारिक रूप से अभियोग लगाया गया. सुनवाई से पहले अदियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, "आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले दो सालों में कितना अन्याय हुआ है.
अगर निष्पक्ष फैसला हुआ तो इमरान और बुशरा बरी हो जाएंगे." डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान और बुशरा बीबी ने 50 अरब रुपये को वैध बनाने के बदले में बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन ली, जिसकी पहचान पिछली पीटीआई सरकार के दौरान यूनाइटेड किंगडम ने की थी और उसे पाकिस्तान को लौटा दिया था. पहले 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन सर्दियों की छुट्टियों के कारण इसे टाल दिया गया और 6 जनवरी के लिए पुनर्निर्धारित किया गया. हालांकि, जज नासिर जावेद राणा के छुट्टी पर होने के कारण इसे फिर से टाल दिया गया और 13 जनवरी को सुनवाई में और देरी हुई क्योंकि इमरान और बुशरा अदियाला जेल के कोर्ट रूम में पेश नहीं हुए.
इमरान खान अगस्त 2023 से विभिन्न कानूनी मामलों के सिलसिले में जेल में बंद हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि ये मामले राजनीति से प्रेरित हैं. पिछले साल उन्हें सिफर और इद्दत मामलों में बरी कर दिया गया था, लेकिन तोशाखाना 2 मामले में उन पर नए आरोप लगाए गए हैं.