तोशाखाना मामले में जमानत, बुशरा बीबी जेल से रिहा

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 24-10-2024
Bail in Toshakhana case, Bushra Bibi released from jail
Bail in Toshakhana case, Bushra Bibi released from jail

 

आवाज द वाॅयस/इस्लामाबाद

तोशा खाना  मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुशरा बीबी को जेल से रिहा कर दिया गया.बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशा खाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बीबी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली.

जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने जांच अधिकारी से पूछा कि अगर बुशरा बीबी ने उपहार जमा नहीं किए तो पीटीआई के संस्थापक को आरोपी क्यों बनाया गया? इस पर एफआईए अभियोजक उमैर मजीद ने कहा कि सार्वजनिक पद धारक इमरान खान थे.

बता दें कि इसी साल जुलाई में इद्दत निकाह मामले में बरी होने के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने बुशरा बीबी को तोशा खाना के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था.इस साल 31 जनवरी को तोशा खाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बशारी बीबी को 14 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था.

मुकदमा जवाबदेही अदालत में चला, जिसके न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुहम्मद बशीर ने सजा सुनाई.कोर्ट के फैसले के बाद बशारी बीबी अदियाला जेल पहुंचीं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.इमरान खान और उनकी पत्नी को 10 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि 787 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

तोशा खाना वन केस में सजा निलंबित होने के बाद, एनएबी ने 13 जुलाई, 2024 को तोशा खाना केस दो में बुशरा बीबी को फिर से गिरफ्तार कर लिया.उन्हें अदियाला जेल में रखा गया जहां मामले की जांच चल रही थी.

इसकी जांच के लिए एफआईए की तीन सदस्यीय संयुक्त जांच टीम (जेआईटी) का गठन किया गया था.एनएबी संशोधनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जवाबदेही अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 संदर्भ को एनएबी से एफआईए में स्थानांतरित कर दिया था.एनएबी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक नया मामला 7 घड़ियों समेत 10 कीमती उपहारों को रखने और बेचने से जुड़ा है.