महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने मुख्य गवाह को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 04-11-2024
Female wrestler sexual harassment case: Court summons key witness to record statement
Female wrestler sexual harassment case: Court summons key witness to record statement

 

आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली 
 
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को साक्ष्य (परीक्षा) दर्ज करने के लिए गवाह/पीड़ित को समन जारी किया, जो जनवरी 2023 में जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में मुख्य भागीदार भी थी. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने 14 नवंबर को गवाह को परीक्षा के लिए समन जारी किया. वह इस मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक है. अदालत ने पाया कि गवाह/पीड़ित, जिसे पहले बुलाया गया था, साक्ष्य के लिए नहीं आई है क्योंकि वह दो महीने के लिए कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारत से बाहर है. 
 
बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने कहा कि इस गवाह को नहीं बुलाया जाना चाहिए क्योंकि वह एफआईआर की लेखक है. अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और कहा कि गवाह को पेश करना अभियोजन पक्ष का काम है. दो पीड़ितों ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नए वकील को नियुक्त किया है. एक नए नियुक्त वकील ने अदालत में पेश होकर अपना वकालतनामा दाखिल किया. दिल्ली पुलिस ने 19 अक्टूबर को एक गवाह कोच जगबीर सिंह को हटा दिया. 
 
इस बीच कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को एक साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू करने की अनुमति दे दी है. आरोपी बृजभूषण शरण सिंह ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की अर्जी दी थी. इससे पहले उन्हें सांसद होने के कारण डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जारी किया गया था. अब उन्होंने नए पासपोर्ट के लिए अर्जी दाखिल की है.