असम में विरासत के अधिकार के मामले में मुस्लिम महिलाएं पुरुषों के बराबर

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 14-05-2023
असम में विरासत के अधिकार के मामले में मुस्लिम महिलाएं पुरुषों के बराबर
असम में विरासत के अधिकार के मामले में मुस्लिम महिलाएं पुरुषों के बराबर

 

डॉ. शहनाज रहमान

पैगंबर मुहम्मद द्वारा कहा गया - ‘‘विरासत के नियमों को सीखो और उन्हें लोगों को सिखाओ, क्योंकि वे उपयोगी ज्ञान का आधा हिस्सा हैं.’’

विरासत का अर्थ है किसी भी अन्य हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ मृतक से जीवित व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण. इस्लाम में विरासत का एक अलग अर्थ है. कुरान में इसकी कोई विशेष परिभाषा नहीं है, लेकिन कई विद्वानों ने इसे अपने-अपने तरीके से परिभाषित किया है.

सर अब्दुर रहीम के अनुसार - विरासत मृत व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों को उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करना है. मुस्लिम कानून में संपत्ति का उत्तराधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही आता है. मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को जन्म से ही संपत्ति में उसका अधिकार नहीं मिल जाता है.

यदि कोई उत्तराधिकारी पूर्वज की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, तो वह कानूनी उत्तराधिकारी बन जाता है और इसलिए, संपत्ति में हिस्से का हकदार होता है.

हम जानते हैं कि हम एक संवैधानिक सभ्य समाज में रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास भारत में गोवा को छोड़कर समान नागरिक संहिता नहीं है. भारत में प्रचलित प्रत्येक धर्म अपने संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होता है. विरासत का इस्लामी कानून पूर्व-इस्लामिक रीति-रिवाजों और पैगंबर द्वारा पेश किए गए नियमों का मिश्रण है.

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विरासत का मुस्लिम कानून इस्लामी कानून के 4 प्रमुख स्रोतों से अपने सिद्धांतों को प्राप्त करता हैः

1. पवित्र कुरान

2. सुन्नत (यह पैगंबर की प्रथा है)

3. कियास (यह अल्लाह के अनुसार सही और न्यायसंगत होने पर सादृश्य के आधार पर कटौती है)

4. इज्मा (यह समुदाय के विद्वानों की सहमति है कि किसी विशेष विषय पर क्या निर्णय होना चाहिए).

महिलाओं के अधिकार

मुस्लिम विरासत के कानून के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं. किसी पूर्वज की मृत्यु पर लड़के और लड़की दोनों को विरासत में मिलने वाली संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता.

हालांकि, आम तौर पर यह पाया जाता है कि महिला उत्तराधिकारी के हिस्से की मात्रा पुरुष उत्तराधिकारियों की तुलना में आधी होती है. इसके पीछे कारण यह है कि मुस्लिम कानून के तहत एक महिला को शादी समारोह के दौरान अपने पति से मेहर और रखरखाव प्राप्त होगा. जबकि एक पुरुष के पास विरासत के लिए केवल अपने पूर्वजों की संपत्ति होगी और पुरुष का अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण का भी कर्तव्य होता है.

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इस तथ्य के बावजूद कि महिलाएं पृथ्वी की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, लेकिन उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पुरुषों के समान नहीं है. भारत में मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 द्वारा शासित होते हैं, जो मुसलमानों के बीच विवाह, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित है.

इस कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने पीछे केवल पुत्रियाँ छोड़कर मर जाता है और कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्रियाँ मृतक की संपत्ति का केवल दो-तिहाई हिस्सा पाने की हकदार होती हैं. बाकी मृतक के भाई-बहनों के पास जाएंगे.

लेकिन अगर उनका एक बेटा है, जो मरने के समय कम से कम एक दिन का है, तो बेटे को मृतक का हिस्सा मिलता है और बेटियों को बेटे का आधा हिस्सा मिलता है. मुस्लिम विरासत कानून में यह खंड है, जो कई महिलाओं / विधवाओं और उनकी बेटियों को मृत व्यक्ति के भाई-बहनों और विस्तारित परिवार की दया पर रखता है.

मुस्लिम महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उनका हक नहीं मिलता है और जब उन्हें अपने हिस्से से वंचित किया जाता है, तो महिलाएं अपने संघर्ष के हिस्से के रूप में अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होती हैं. ऐसे मामलों की सुनवाई दीवानी अदालतों द्वारा की जाती है और मुस्लिम कानून या इस्लामी कानून (शरीयत) के तहत फैसला किया जाता है.

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असम में, वर्तमान कानूनी स्थिति और प्रथा यह है कि जब विरासत के अधिकार की बात आती है, तो मुस्लिम महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं. ज्यादातर मामलों में एक लड़की स्वतः ही अपने भाई के आधे हिस्से की हकदार हो जाती है और असाधारण मामलों में विरासत में मिली संपत्ति को लिंग और धर्म के बावजूद भाई-बहनों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है. इसके विपरीत एक पीड़ित उपयुक्त न्यायालयों के समक्ष राहत पाने के लिए स्वतंत्र है.

देश के अन्य हिस्सों में वर्तमान कानूनी स्थिति और जहां तक प्रथा का संबंध है, यह है कि लड़कियां भी दावा नहीं करती हैं, क्योंकि वे ऐसे माहौल में पली-बढ़ी हैं कि बचपन से ही उन्हें लगता है कि उनके पास संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है.

प्रथागत कानून अत्यधिक पितृसत्तात्मक और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं. जब आप विरासत के अधिकारों को चुनौती देते हैं, तो आप पितृसत्ता के साथ-साथ परिवार और रिश्ते के सिद्धांतों से भी लड़ रहे होते हैं. यह दावा किया गया है कि पिता और पुत्र विवाहित महिलाओं के साथ माता-पिता की संपत्ति को साझा करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वह पति के परिवार से संबंधित है और उनकी शादी के समय पहले ही दहेज के रूप में पुरस्कृत किया जा चुका है.

(लेखिका गुवाहाटी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की अधिवक्ता/मध्यस्थ हैं. वह बी.आर.एम. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, गुवाहाटी में कानून पढ़ाती भी हैं. यह उनकी निजी राय है.)