नई दिल्ली. सरकार ने बुधवार को कहा कि 58,929 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है, जिनमें से 869 कर्नाटक में हैं. भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं और उन्हें उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों और सरकारों को भेज दिया जाता है.
उन्होंने कहा, ‘‘वाम्सी (भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली) पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, 58,929 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है, जिनमें से कर्नाटक में 869 ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं.’’ रिजिजू ने बताया कि वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, कानून की धारा 51 (1-ए) के अनुसार वक्फ संपत्ति की कोई भी बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगा. रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 56 के तहत वक्फ संपत्ति पट्टा नियम, 2014 तैयार किया है, जो राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्तियों को पट्टे पर देने का अधिकार देता है.