उत्तर प्रदेश : दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद की जमानत याचिका हाई कोर्ट में खारिज

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 29-01-2025
Allahabad High Court
Allahabad High Court

 

प्रयागराज. दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. अदालत ने याचिका खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. राठौर के अधिवक्ता ने आत्मसमर्पण के लिए न्यायालय से समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह के अंदर सांसद को सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करने को कहा.

पीड़िता की ओर से सरकारी वकील ने बहस की. सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद सांसद की याचिका को खारिज कर दिया है और दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया.

उल्लेखनीय है कि 17 जनवरी को कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर एक महिला ने दुष्कर्म करने का मामला कोतवाली में दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस की सक्रियता के बाद सांसद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में गुहार लगाई थी. वहां से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. सांसद को हाई कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी.