धर्मांतरण के आरोपी मौलवी कलीम सिद्दीकी को यूपी कोर्ट ने दी जमानत

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 06-04-2023
 धर्मांतरण के आरोपी मौलवी कलीम सिद्दीकी को यूपी कोर्ट ने दी जमानत
धर्मांतरण के आरोपी मौलवी कलीम सिद्दीकी को यूपी कोर्ट ने दी जमानत

 

लखनऊ. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत दे दी है, जिसे सितंबर 2021में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने और उत्तर प्रदेश में 100से अधिक लोगों को परिवर्तित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यह आदेश जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और सरोज यादव की डबल बेंच ने दिया. राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि वह देश भर में सबसे बड़ा रूपांतरण सिंडिकेट चलाता है और उसके द्वारा संचालित एक ट्रस्ट में 'हवाला' के माध्यम से दान भी बरामद किया गया था.

एटीएस ने जून से सितंबर 2021तक राज्य भर में 16लोगों को गिरफ्तार किया था. राज्य सरकार के एक वकील ने कहा कि समानता के आधार पर जमानत दी गई थी, क्योंकि मामले में एक सह-आरोपी इरफान शेख को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी. वकील ने कहा, शुरुआत में मार्च 2022में, शेख की जमानत को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया. शेख को कथित धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड के लिए गिरफ्तार किया गया था.

महाराष्ट्र के मूल निवासी इरफान ने एक विशेष अदालत एडीजे ककक (एटीएस/एनआईए) में जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे 21 अक्टूबर, 2021 को खारिज कर दिया गया था. इरफान के वकील ने बाद में उच्च न्यायालय का रुख किया, उसने भी जमानत याचिका रद्द कर दी.