नई दिल्ली. किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच खनुरी बॉर्डर पर बैठे किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि उनके प्रदर्शन से आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान हाईवे जाम न किया जाए. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसान नेता जगजीत सिंह धालीवाल को सलाह दी गई. लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने को कहा गया.
डल्लेवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने उन्हें खनुरी बॉर्डर से उठाया है. अब उन्हें कथित हिरासत से रिहा कर दिया गया है. इसके बाद वह एक बार फिर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए.
कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं, लेकिन लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अजुल भुइयां की पीठ ने कहा कि दलेवाल को 26 नवंबर को खानुरी सीमा से उठाया गया था.
कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल इस विरोध पर अपनी राय नहीं देगी कि यह विरोध सही है या गलत लेकिन लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.