शिमला. यहां की जिला अदालत ने आज संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन अनधिकृत मंजिलों को गिराने के आदेश पर रोक लगाने के लिए अॉल हिमाचल मुस्लिम संगठन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. शिमला के संजौली इलाके में स्थित यह मस्जिद अपने अनधिकृत निर्माण के कारण विवादों के केंद्र में रही है.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग के अनुसार, नगर आयुक्त की अदालत द्वारा पारित आदेश यथावत रहेगा. इसका मतलब है कि विध्वंस का काम तय समय पर ही होगा.
संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मुहम्मद लतीफ ने आयुक्त की अदालत से मजदूरों की कमी के कारण विध्वंस के काम में देरी करने की अपील की है. अधिकांश मजदूर अपने मूल स्थानों पर लौट चुके हैं और विध्वंस का काम सर्दियों के महीनों में मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करता है.