शाही मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक याचिका वापस ली : तनवीर अहमद

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 21-09-2024
  Tanveer Ahmed
Tanveer Ahmed

 

मथुरा. मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाओं में एक याचिका शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने वापस ले ली. यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के खिलाफ कुछ मामलों में रिटेन स्टेटमेंट दाखिल नहीं करने की बात कहकर एक्स पार्टी आदेश कर दिया था.

हालांकि हाईकोर्ट ने उस आदेश को वापस ले लिया. इसके बाद शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली. इस पूरे मामले पर शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इस मामले की सुनवाई चल रही है. 12 अगस्त को एक आदेश पारित हुआ था कि कुल मुकदमों में 12 नंबर और 16 नंबर के मुकदमों में मेरा रिटेन स्टेटमेंट दाखिल नहीं है. जबकि नवंबर में ही उन्हें दाखिल कर दिया था. वह किसी वजह से न्यायालय के संज्ञान में नहीं आ पाया था. इसलिए यह आदेश पारित किया गया. उस आदेश के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. साथ ही उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया. इसमें हमने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया कि हमारा रिटेन स्टेटमेंट पहले से ही दाखिल है. इसके बाद  उच्च न्यायालय ने उस आदेश को रिकॉल कर लिया. साथ ही एक्स पार्टी आदेश को निरस्त कर दिया. इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि अपने आदेश को उच्च न्यायालय ने ही निरस्त कर दिया था. इसलिए वह याचिका हमने वापस ले ली है.

उन्होंने कहा, “अब भ्रम की स्थित यह फैलाई जा रही है कि शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की तरफ से सारी याचिकाएं वापस ले ली गई हैं, लेक‍िन ऐसा नहीं है. जिस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया था वह ऑर्डर हमारी मांग पर स्वत: ही निरस्त हो गया. बाकी सारी याचिकाएं चल रही हैं. आगामी चार नवंबर को इस पर सुनवाई भी होनी है. इसलिए बाकी पक्ष के जो लोग, भ्रम की स्थित उत्तपन्न कर रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है.” 

 

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