प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में शारीरिक कक्षाएं बंद करने का सुझाव दिया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 18-11-2024
SC suggests stopping physical classes in schools in Delhi-NCR to combat pollution
SC suggests stopping physical classes in schools in Delhi-NCR to combat pollution

 

नई दिल्ली
 
घने कोहरे के बीच दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता "गंभीर से अधिक" स्तर पर पहुंच गई है, जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और आसपास के राज्यों की सरकारों से 12वीं कक्षा तक की कक्षाओं को बंद करने के बारे में तत्काल निर्णय लेने को कहा.
 
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली-एनसीआर की राज्य सरकारों को GRAP-IV मानदंडों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और GRAP-IV के तहत की जाने वाली कार्रवाई की निगरानी के लिए समर्पित टीमों के तत्काल गठन का आदेश दिया.
 
इस मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह भी शामिल थे, ने कहा कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की राज्य सरकारों द्वारा गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को कम करने के लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी.
 
दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को सुबह 7 बजे AQI के 481 तक पहुंचने के साथ 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गई, जिसे 'गंभीर से अधिक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इस खतरनाक स्तर के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, खासकर कमजोर आबादी के लिए.
 
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे दृश्यता में काफी कमी आई है और स्थिति और भी खराब हो गई है. कोहरे और जहरीली हवा के संयोजन ने उड़ान संचालन को प्रभावित किया है, जिससे व्यापक देरी हुई है.
 
प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े उपायों के बावजूद, दिल्ली अभी भी धुंध में डूबी हुई है, स्थानीय लोग शहर को "गैस चैंबर" बता रहे हैं. स्थिति और खराब हो गई है और नागरिक जहरीली हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
 
रविवार देर रात GRAP-IV के कार्यान्वयन के आदेश के बाद, जिसमें कक्षा 6-9 और 11 के छात्रों के लिए सभी भौतिक कक्षाएं बंद करने की मांग की गई है, दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया.
 
इस बीच, शीतलहर भी आ गई है, जिससे स्वास्थ्य संकट और बढ़ गया है.
 
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. इसने पटाखों पर प्रतिबंध लागू न करने के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की और दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से हलफनामा मांगा जिसमें इसे लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया हो. इसने दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली पुलिस से अगले साल प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को उजागर करने के लिए कहा था.
 
इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा राज्यों से अपने अधिकार क्षेत्र में पराली जलाने की स्थिति का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा था.
 
इससे पहले रविवार को, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने खराब होती हवा के बीच सोमवार से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ('गंभीर+' वायु गुणवत्ता) के चरण-IV के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को लागू किया. यह निर्णय जीआरएपी के संचालन के लिए उप-समिति द्वारा दिल्ली-एनसीआर में प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक आपात बैठक बुलाए जाने के बाद आया.