National Herald case: Court refuses to issue notice to Sonia Gandhi, Rahul Gandhi for now
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया.
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. ईडी ने दावा किया है कि कानून के नए प्रावधानों के अनुसार, शिकायत पर संज्ञान (ईडी के आरोपपत्र के समतुल्य) आरोपी को सुने बिना नहीं लिया जा सकता. ईडी ने अदालत से कहा, ‘‘हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले। नोटिस जारी किया जाए.’’
न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि इससे पहले कि अदालत इस बात से जब तक संतुष्ट न हो जाए कि नोटिस की आवश्यकता है, तब तक वह ‘‘ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती’’. न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को कोई भी आदेश पारित करने से पहले यह देखना होगा कि कोई कमी तो नहीं है. अदालत ने कहा, ‘‘जैसा कि अहलमद ने बताया है, आरोप-पत्र में कुछ दस्तावेज गायब हैं. ईडी को उन दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है. इसके बाद अदालत नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी.’’
ईडी ने कहा कि वह ‘‘बहुत पारदर्शी’’ है. ईडी ने अदालत से कहा, ‘‘कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है.’’ न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख दो मई तय की. अदालत को यह भी बताया गया कि शिकायत और दस्तावेजों की ‘सॉफ्ट कॉपी’ ईडी द्वारा उसके पूर्व निर्देश के अनुपालन में दाखिल की गई थी. अदालत को हालांकि उसके कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि कुछ दस्तावेजों को उचित तरीके से दाखिल या क्रमबद्ध नहीं किया गया है. इसके बाद ईडी ने अदालत को सूचित किया कि मामले के जांच अधिकारी को ऐसी किसी भी कमी को दूर करना चाहिए.
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अगली सुनवाई की तारीख से पहले संबंधित दस्तावेज या क्रमांक उपलब्ध कराए जाएं/सुधारे जाएं। आगे की सुनवाई के लिए दो मई, 2025 की तारीख तय की जाए.'’ आरोप पत्र धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा तीन (धनशोधन) और चार (धनशोधन के लिए दंड) के तहत दायर किया गया था. ईडी की जांच 2021 में तब शुरू हुई जब दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जून, 2014 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत का संज्ञान लिया.