नागपुर
नागपुर नगर निगम (NMC) के आयुक्त अभिजीत चौधरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में बिना शर्त माफी मांगी है. यह माफी दंगा आरोपी फहीम खान के घर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना गिराने के मामले में मांगी गई है.
चौधरी ने अदालत में दाखिल हलफनामे में स्वीकार किया कि नगर नियोजन और झुग्गी विभाग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के आदेश की जानकारी नहीं थी. उस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सांप्रदायिक हिंसा में शामिल संदिग्धों की संपत्तियों को गिराने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है.
अदालत यह सुनवाई फहीम खान की मां, 69 वर्षीय मेहरुनिस्सा और 96 वर्षीय अब्दुल हाफिज की ओर से दाखिल याचिका पर कर रही थी. याचिका में कहा गया कि 17 मार्च को नागपुर के महल इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगों में फहीम का नाम सामने आने के बाद संजय बाग कॉलोनी स्थित उसका मकान और रजा मस्जिद को बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के तोड़ दिया गया.
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके जवाब में आयुक्त ने माफी मांगी और आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी.अब अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई और कार्रवाई के लिए आगामी तारीख तय करेगी.