Maharashtra government has decided to build a memorial for Veer Tukaram Omble, the sailor who buried Kasab alive
आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली
महाराष्ट्र सरकार ने अशोक चक्र विजेता और 26/11 के नायक तुकाराम ओम्बले के सम्मान में स्मारक बनाने के लिए 13.46 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. स्मारक सतारा जिले में उनके पैतृक गांव केदंबे में बनाया जाएगा. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 28 मार्च, 2025 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, धन आवंटित करने का निर्णय इस मामले पर पिछले प्रस्तावों का अनुसरण करता है.
आदेश में कहा गया है, "सरकारी निर्णय संख्या स्मारक-2022/पी.सं.131/योजना-11 के अनुसार, अशोक चक्र विजेता शहीद तुकाराम ओम्बले के जन्मस्थान मौजे केदंबे, जौली, जिला सतारा में स्मारक के निर्माण के लिए 13,46,34,201 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है." इस परियोजना को राज्य की "ग्रामीण क्षेत्रों में महान हस्तियों के लिए स्मारकों की स्थापना" योजना के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है. आदेश के अनुसार, "वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत राशि का 20%, यानी 2,70,00,000 रुपये, निर्माण कार्य शुरू करने के लिए बजट शीर्ष 2515-2486 के तहत जारी किए जा रहे हैं."
मुंबई पुलिस के उपनिरीक्षक तुकाराम ओंबले को 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया. 26 नवंबर, 2008 की रात को ओंबले ने आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. केवल एक डंडे से लैस होकर, उन्होंने बंदूकधारी का सामना किया, जिससे सुरक्षा बलों ने कसाब को काबू में कर लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी जान चली गई. इस बीच, 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा ने भारत को अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के समक्ष एक अनुरोध दायर किया है.
यह तब हुआ जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एलेना कगन ने इस महीने की शुरुआत में उनकी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित विवरण के अनुसार, 4 अप्रैल, 2025 को निर्धारित सम्मेलन के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को आवेदन वितरित किया गया है. राणा ने अपने आवेदन को नवीनीकृत किया है और भारत में अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग कर रहा है.
याचिकाकर्ता तहव्वर राणा ने न्यायमूर्ति कगन को पहले संबोधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मुकदमे के लंबित रहने तक रोक के लिए अपने आपातकालीन आवेदन को नवीनीकृत किया है और अनुरोध किया है कि नवीनीकृत आवेदन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित आदेश के अनुसार मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स को निर्देशित किया जाए," उनकी अपील में कहा गया है.