मशीन चोरी : आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 16-12-2024
​​Azam Khan
​​Azam Khan

 

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (एसपी) नेता आजम खान और उनके बेटे की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मशीन चोरी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को नोटिस जारी किया. खान और उनके बेटे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर में मशीन चोरी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

आजम खान और अन्य के खिलाफ 2022 में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर रामपुर जिले की नगर पालिका परिषद द्वारा खरीदी गई सड़क-सफाई मशीन चोरी करने का आरोप लगाया गया था. यह भी आरोप लगाया गया कि बाद में मशीन रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी.



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