झारखंड में दीपावली और छठ पर सिर्फ दो घंटे आतिशबाजी की इजाजत

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 17-10-2024
Jharkhand allows fireworks for only two hours on Deepawali and Chhath
Jharkhand allows fireworks for only two hours on Deepawali and Chhath

 

रांची. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर आतिशबाजी के लिए समय का निर्धारण कर दिया है. इन तीनों पर्व पर दो घंटे तक आतिशबाजी की जा सकेगी, जबकि क्रिसमस और न्यू ईयर पर इसके लिए मात्र 35 मिनट का समय तय किया गया है.  

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर दिशा-निर्देश तैयार किए हैं. इसके अनुसार, दीपावली की रात को आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी. छठ के दिन सुबह छह से आठ, गुरु पर्व पर रात आठ से दस तथा क्रिसमस एवं नववर्ष पर 31 दिसंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी.

झारखंड हाईकोर्ट ने भी 16 अक्टूबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची में शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायतें दर्ज कराने वालों के नाम हर हाल में गोपनीय रखे जाएं. इस मामले में कोर्ट ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश भी जारी किया है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से पारित आदेश के आलोक में आतिशबाजी के लिए मापदंड निर्धारित किए हैं. झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाये जा सकेंगे. पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं.

दिश-निर्देश के अनुसार, राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी. साइलेंट जोन में 100 मीटर की परिधि में आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर रोक रहेगी. निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है. 

 

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