Jana Sena Party supports Wakf Amendment Bill in Lok Sabha, Pawan Kalyan instructs MPs to support
नई दिल्ली
जन सेना पार्टी ने बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है. आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने पार्टी के सांसदों (सांसदों) को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने और वक्फ अधिनियम को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से विधेयक के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है. जनसेना के बयान के अनुसार, "केंद्र सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर रही है और जन सेना पार्टी ने इसके लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है.
पार्टी का मानना है कि इस संशोधन से मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा. इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण ने लोकसभा में जन सेना सांसदों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें मतदान में भाग लेने और विधेयक का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है." 31 सदस्यों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ अधिनियम से संबंधित संशोधनों की समीक्षा की. संबंधित समूहों, बुद्धिजीवियों और शासन विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद विधेयक तैयार किया गया. इस संशोधन का उद्देश्य ब्रिटिश काल से चले आ रहे वक्फ अधिनियम का आधुनिकीकरण करना तथा इसे व्यापक लाभ प्राप्त करने के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के साथ संरेखित करना है.
वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि पारित होने के लिए संसद में पेश किए जाने वाले इस विधेयक से गरीब और पसमांदा (पिछड़े) मुसलमानों को लाभ होगा. चूंकि आज संसद की बैठक फिर से होने वाली है, इसलिए विधायी कार्य से पता चलता है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने के लिए पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है. आज प्रश्नकाल के बाद विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा. इसके बाद, 8 घंटे की चर्चा होगी, जो समयसीमा में वृद्धि के अधीन है. विधेयक को पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद आगे के विचार के लिए जगदंबिका पाल के नेतृत्व में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था.
इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है. संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है. इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करने, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना है. वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है.