नई दिल्ली
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया. इस विधेयक का उद्देश्य भारत के आव्रजन कानूनों को आधुनिक बनाना और उन्हें मजबूत करना है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से विधेयक पेश किया. लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, "अमित शाह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज की आवश्यकता को समाप्त किया जाए, केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां दी जाएं और विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए वीजा और पंजीकरण की आवश्यकता सहित कुछ शक्तियां दी जाएं और उनसे जुड़े या उनसे संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक विधेयक स्थापित करने की अनुमति दी जाए."
चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए दावा किया कि यह भारत के संविधान के तहत "कई मौलिक अधिकारों" का उल्लंघन करता है. उन्होंने कहा, "लोकसभा के कार्य संचालन नियमों के 72(2) के तहत, मैं अप्रवासन और विदेशी विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हूँ. लोकसभा के कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों के नियम 72(1) में दो स्थितियों पर विचार किया गया है. एक है विधेयक का विरोध सरलता से करना और दूसरा विधायी अक्षमता के आधार पर विधेयक का विरोध करना. यह कई मामलों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है... यह भारत के संविधान के तहत कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है."
टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 का विरोध किया. उन्होंने कहा, "मैं अप्रवासन और विदेशी विधेयक का विरोध करता हूँ. देश में विदेशियों के प्रवेश और निकास के लिए पहले से ही 4 विधेयक हैं..."
यह विधेयक केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश करने और भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता और विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है, जिसमें वीज़ा और पंजीकरण की आवश्यकता और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामले शामिल हैं.
संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग सोमवार को शुरू हुआ और 4 अप्रैल तक चलेगा.