नई दिल्ली. हिजाब के मुद्दे पर 500 से अधिक विधि छात्रों, कानूनी विशेषज्ञों और वकीलों ने एक खुला पत्र लिखा है. पत्र में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध की कड़ी निंदा की गई है.
पत्र में इस तरह की कार्रवाई को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है.
पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में अंजना प्रकाश (उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश), अमर सरन (उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश), सीएस द्वारकानाथ (कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष), संजय पारिख (वरिष्ठ अधिवक्ता), मेहर देसाई (वरिष्ठ अधिवक्ता), अशोक अग्रवाल (वरिष्ठ अधिवक्ता), गायत्री सिंह (वरिष्ठ अधिवक्ता), प्रतीक्षा बख्शी (प्रोफेसर और लेखक), वृंदा ग्रोवर (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट), सुमिया ओमा (जुंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल की प्रोफेसर), मीरा संघमात्रा (कार्यकर्ता और कानून स्नातक) पूर्णिमा हट्टी (पार्टनर, डायलॉग पार्टनर्स), शाहरुख आलम (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट), अरुंधति काटजू (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट), डी गीता (लेबर एडवोकेट, चेन्नई), मुरली धर (सीनियर लेबर एडवोकेट), अरविंद नारायण (वकील और लेखक) झूमा सेन (वकील और लेखक) और कानूनी अकादमिक), और क्लिफ्टन डी रोसारियो (वकील) शामिल हैं.
पत्र में कहा गया है, ‘हम माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बारे में समान रूप से चिंतित हैं, जिसने छात्रों को उनके धर्म के बावजूद स्कार्फ, हिजाब पहनने से रोक दिया था.’
उन्होंने कहा, ‘अदालत के अंतरिम आदेश के बाद, हम मुस्लिम छात्रों और कर्मचारियों के सार्वजनिक अपमान को देख रहे हैं, जिन्हें जिला प्रशासन के निर्देश पर स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश करने से पहले कथित तौर पर अपना हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया गया था.’
उन्होंने लिखा, ‘मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं के लिए यह अनादर अमानवीय है, संविधान का सार्वजनिक अपमान है और पूरे समुदाय का सार्वजनिक अपमान है. सम्मान के साथ उनके जीवन के मूल अधिकार की रक्षा करने में विफलता पर हम अपना सिर शर्म से झुकाते हैं.’
पत्र में कहा गया है, ‘कानूनी समुदाय के सदस्यों के रूप में, हम जानते हैं कि किसी मुद्दे की पहचान करना दांव पर लगे अधिकारों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है.’
पत्र में कहा गया है कि इस तरह के निर्णय का प्रभाव मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से बाहर करना और हमारे देश में शैक्षिक संकट को बढ़ाना है. केवल हिजाब पहनने के कारण महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से रोकना उचित नहीं है. मुस्लिम महिलाओं की संप्रभुता, निजता और गरिमा के खिलाफ पूर्ण समानता लागू करना असंवैधानिक है. इस आधार पर महिलाओं को हिजाब पहनने का अधिकार है और हिजाब न पहनने का भी अधिकार है.
हस्ताक्षरकर्ताओं ने कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं को अपना पूर्ण और बिना शर्त समर्थन दिया है, जो शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए लड़ रही हैं.