ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: 33 साल बाद फैसला 25 अक्टूबर को, दोनों पक्षों की दलीलें पूरी

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 19-10-2024
Gyanvapi Mosque dispute: Decision on October 25 after 33 years, arguments of both sides completed
Gyanvapi Mosque dispute: Decision on October 25 after 33 years, arguments of both sides completed

 

वाराणसी 

वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला 25 अक्टूबर को सुनाया जाएगा.33 साल पुराने मामले में बहस पूरी हो चुकी है.लार्ड विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी का यह मामला 1991 से चल रहा है. हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने और मंदिर बनाने का अधिकार देने की अनुमति मांगी थी.

वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से संबंधित 1991 के मामले में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. इस मामले में मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले दो वकीलों---अंजुमन इंतेज़ामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड ने अपनी दलीलें पेश कीं, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने अदालत के समक्ष उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई उदाहरणों की प्रतियां प्रस्तुत कीं.

33 साल पुराने मामले में दोनों पक्षों ने पहले भी अपनी बात रखी थी. वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला 25 अक्टूबर को सुनाया जाना है .33 साल पुराने मामले में बहस पूरी हो चुकी है. ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने को लेकर केस दायर किया गया था.

यह मामला 33 साल से लंबित है और आज मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें पूरी कीं. हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के इस आदेश से पहले वादमित्र द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने के आदेश पर हिंदू पक्ष के वकीलों की जिरह पूरी हो चुकी है. इस पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 8 अक्टूबर को ही अपनी दलीलें पेश कर दी थीं.