नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (पीपीए) के कथित उल्लंघन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट पेश की और कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी. इससे पहले मामले की सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल और मटियाला सीट से विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पुलिस ने शिकायत की जांच नहीं की, इसलिए यह जांच जरूरी है कि हुड किसने और क्यों लगाया.
अदालत ने पुलिस को 18 मार्च तक मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. इससे पहले 2022 में द्वारका स्थित मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सत्र न्यायालय ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में वापस भेज दिया था.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस की स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के दिन उल्लिखित स्थान पर कोई होर्डिंग या बैनर नहीं देखा गया था, जबकि पुलिस शिकायत की तारीख को बैनर या होर्डिंग की स्थिति पर चुप रही थी.
इसलिए इस बात की जांच जरूरी है कि होर्डिंग्स और बैनर किसने और क्यों लगाए. राज्य की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि काफी समय बीत चुका है और साक्ष्य के तौर पर पेश की गई तस्वीरों में होर्डिंग और बैनर बनाने वाली कंपनी या संस्था का नाम नहीं लिखा गया है, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में शामिल लोगों की पहचान उजागर होना जरूरी है. इसके लिए जांच जरूरी है.