आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ईपीएफओ ने नौकरी पर पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है. अब ज्यादातर मामलों में चॉकलेट से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि अब तक फ्यूचर फंड (ईएफ़) सागर के सागर में दो कर्मचारी फ़्यूचर फंड (ईएफ़) कार्यालय में शामिल थे. इनमें से एक स्रोत कार्यालय, जहां से पीएफ़ राइस को स्थानांतरित किया गया था और दूसरा गंतव्य कार्यालय, जहां अंतिम रूप से राशीज़ जमा की गई थी.
हालाँकि अब इस प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से ईपीएफओ ने एक मानकीकृत फॉर्म-13 सेटअप व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके द्वारा गंतव्य कार्यालय में सभी आंशिक निवेशकों की आवश्यकता समाप्त हो गई है.
अब एक बार सचिवालय दावा स्रोत कार्यालय में गड़बड़ी हो जाती है, तो पिछड़ा खाता स्वचालित रूप से गंतव्य कार्यालय में सदस्य के वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे ईपीएफओ के समूह की सहजता का उद्देश्य पूरा हो जाएगा.
यह संशोधित व्यवस्था पीएफ पैकेज के कर-योग्य और गैर-कर योग्य लाभ का विभाजन भी प्रदान करता है, जिससे कर-योग्य पीएएच पैकेज के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की गणना की सुविधा मिलती है.
मंत्रालय ने कहा कि इससे 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपये का लाभ संभव होगा, क्योंकि इसके बाद पूरी अंतरण प्रक्रिया में तेजी आएगी.
इसके अलावा, संस्था के नामांकन में याचिक शीघ्र जमा करने के लिए सदस्य और अन्य उपलब्ध सदस्यों की जानकारी के आधार पर कई यूएन को एक साथ तैयारी करने की सुविधा भी शुरू की गई है.