दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से शरजील इमाम की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 25-10-2024
दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से शरजील इमाम की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा
दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से शरजील इमाम की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा

 

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधानों के तहत आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा.जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इमाम की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.यह संविधान के अनुच्छेद 32के तहत जमानत की मांग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी.

पीठ ने कहा, "हम अनुच्छेद 32 की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं.इसे खारिज किया जाता है." हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से उसके समक्ष लंबित इमाम की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा.इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ से कहा कि वे जमानत के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन कहा कि जमानत याचिका अप्रैल 2022 से सुनवाई के लिए लंबित है.

उन्होंने कहा कि याचिका को सात अलग-अलग पीठों के समक्ष 60 से अधिक बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 सितंबर को इमाम की जमानत पर जल्द सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया.2020 में, दिल्ली पुलिस ने इमाम को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया और उन्हें दिल्ली दंगों के मामले के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया.