Delhi Lt. Governor calls for General Elections to form new assembly
नई दिल्ली
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नई विधानसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करने के लिए आधिकारिक तौर पर चुनाव कराने का आह्वान किया है. यह कदम भारत के चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद उठाया गया है.
अधिसूचना के अनुसार, "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 और उसी धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, उपराज्यपाल ने दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों से विधान सभा के लिए चुनाव कराने का आह्वान किया है." अधिसूचना में कहा गया है, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव करने का आह्वान करते हैं." यह कार्रवाई का आह्वान कानून द्वारा अपेक्षित आम चुनाव के लिए मंच तैयार करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नई विधान सभा का गठन हो.
चुनाव स्थापित कानूनी ढांचे और भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे. वर्तमान विधानसभा का विघटन 23 फरवरी, 2025 को होने की उम्मीद है, जब तक कि इसे पहले भंग नहीं किया जाता है, जिससे दिल्ली में इस महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त होगा. मतदाता जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के लिए नए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे.
चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है. नामांकन की जांच की तिथि 18 जनवरी है. जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है.
2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए 6 जनवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में कुल 1,55,24,858 पंजीकृत मतदाता दर्ज किए गए, जो 1.09 प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है. आप ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भाजपा को केवल आठ सीटें मिलीं.