दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 25-02-2025
Delhi court reserves order on Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan's anticipatory bail plea
Delhi court reserves order on Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan's anticipatory bail plea

 

नई दिल्ली

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने सोमवार को कहा कि वह शाम 4 बजे इस मामले में अपना आदेश सुनाएगी.

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान, विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने दिल्ली पुलिस और बचाव पक्ष के वकील से स्पष्टीकरण लिया और उसके बाद इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। इस केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने जामिया नगर इलाके में पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को एक घोषित अपराधी शावेज खान की गिरफ्तारी में बाधा डाली थी.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 10 फरवरी को शावेज खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एक टीम भेजी थी, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने उनकी कार्यवाही में हस्तक्षेप किया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था, और उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी.

इस दौरान, अदालत ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा था, और 13 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा दी थी.

पुलिस और बचाव पक्ष की दलीलें

दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि इस मामले में छह जांचें लंबित हैं और पांच मामलों में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि अमानतुल्लाह खान द्वारा दिए गए बयानों में विरोधाभास है, इसलिए उनके खिलाफ हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है.

वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत में यह दलील दी कि शावेज खान का घोषित अपराधी (पीओ) का दर्जा जानबूझकर रद्द नहीं किया गया था. उनके वकील रजत भारद्वाज, कौस्तुभ खन्ना, और इरशाद खान ने यह भी तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में आरोप यह है कि अमानतुल्लाह खान ने पुलिस की टीम के काम में रुकावट डाली थी और शावेज खान को भागने में मदद की थी, जबकि शावेज को पहले ही 2018 में अग्रिम जमानत मिल चुकी थी.

क्या है शावेज खान का मामला?

शावेज खान का मामला 2018 से जुड़ा हुआ है, जब उसे दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर में वांछित अपराधी घोषित किया था।.हालांकि, शावेज को उस समय जमानत मिल गई थी और वह 2018 के बाद से कोर्ट में पेश होता रहा है. बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि शावेज खान के खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं हैं और उसे 2018 में अदालत ने जमानत दी थी.

इसके अलावा, अदालत ने दिल्ली पुलिस से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि क्या 10 फरवरी को जामिया नगर में हुई घटना के दौरान शावेज खान वांछित अपराधी था.

अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अन्य मामलों का विवरण

अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कुल छह मामलों की जांच चल रही है, जिनमें से पांच मामलों में मुकदमा चल रहा है. पुलिस ने कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की, जिसमें बताया गया कि अमानतुल्लाह खान और शावेज खान के बयानों में विरोधाभास है. इसके चलते पुलिस ने कहा कि खान के खिलाफ कई मामलों में जांच की जरूरत है और उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जानी चाहिए।

अदालत ने इस पूरे मामले पर अपने आदेश को सुरक्षित रखते हुए सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने का निर्णय लिया.

अगला कदम:

अब यह देखना होगा कि अदालत सोमवार को अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर क्या फैसला देती है. इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या आप विधायक को गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलेगी या पुलिस को उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा.

दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से यह मामला चर्चा में है, और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मा-गर्मी बनी हुई है.

इस मामले ने राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज मामले और उनके खिलाफ पुलिस की जांच की गति पर आने वाले फैसले से दिल्ली की राजनीति में और अधिक हलचल मच सकती है.