नई दिल्ली
कार्मिक, पीजी और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) की एक हालिया अधिसूचना के अनुसार, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के केंद्र सरकार के पेंशनभोगी अनुकंपा भत्ते नामक अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे.
डीओपीपीडब्ल्यू ने इन पूरक लाभों का उपयोग करने के लिए 80 वर्ष की आयु के केंद्र सरकार के सिविल सेवा सेवानिवृत्त लोगों के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं. दिशानिर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों को वितरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है.
सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 [सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के पूर्ववर्ती नियम 49 (2-ए)] के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद, नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन या अनुकंपा भत्ते के अलावा.
इसके अनुसार, 80 से 85 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते के 20 प्रतिशत के लिए पात्र हैं, जबकि 85 से 90 वर्ष की आयु के लोगों को 30 प्रतिशत मिलेगा. 90 से 95 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते के 40 प्रतिशत के लिए पात्र माना जाएगा, और 95 से 100 वर्ष की आयु के लोगों को 50 प्रतिशत मिलेगा. 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के सुपर सीनियर मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते के 100 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे.
अधिसूचना में कहा गया है, "उदाहरण के लिए, 20 अगस्त, 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे. 1 अगस्त, 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे." इसके अलावा, DoPPW अधिसूचना में कहा गया है कि अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस महीने के पहले दिन से प्रभावी होगा जब पेंशनभोगी निर्धारित आयु तक पहुँच जाएगा.
यह अतिरिक्त पेंशन भुगतान पेंशनभोगियों को बढ़ती उम्र के साथ जीवन यापन की बढ़ती लागत को प्रबंधित करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र पेंशनभोगियों को बिना देरी के उनके उचित लाभ मिलें, DoPPW ने पेंशन संवितरण में शामिल सभी विभागों और बैंकों को परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया है.