नई दिल्ली. केन्द्र सरकार ने फरवरी 2023 तक यूएपीए की चौथी अनुसूची और प्रथम अनुसूची के अंतर्गत 54 आतंकवादियों और 44 आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध कर बैन किया है. वहीं इस साल 2023 में अब तक 4 आतंकी संगठन बैन किए जा चुके हैं. राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से बुधवार को ये जानकारी दी गई. राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत वर्ष 2023 में अब तक चार संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में अधिसूचित किया गया है और उनके नामों को उक्त अधिनियम की प्रथम सूची में जोड़ा गया है.
ये संगठन आतंकवाद में संलिप्त रहे हैं तथा इन्होंने भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों को अंजाम दिया है और उनमें भाग लिया है. गृह राज्यमंत्री ने बताया कि इस साल 2023 में बैन किए गए 4 आतंकी संगठनों में पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ), जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ), खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) और द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) शामिल हैं.
गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा फरवरी, 2023 तक यूएपीए की चौथी अनुसूची और प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्रमश: 54 आतंकवादियों और 44 आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध किया गया है.
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