आजम खान के परिवार को बड़ी राहत; पत्नी, बेटे और बहन को मिली जमानत

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 19-02-2025
Azam Khan
Azam Khan

 

रामपुर. शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में आरोपी बनाए गए समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार को बुधवार को अदालत से बड़ी राहत मिली.

आजमखान के छोटे बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी मंगलवार को मंजूर की गई थी, जबकि बुधवार को इसी मामले में उनके बड़े बेटे अदीब, पत्नी तजीन फातिमा और बहन निगहत अखलाक की अंतरिम जमानत अर्जी भी न्यायालय द्वारा मंजूर कर ली गई.

इसके साथ ही तीनों ने नियमित जमानत के लिए भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर 24 फरवरी को सुनवाई होगी. जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान तीनों कोर्ट में मौजूद रहे. पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के परिवार ने आज अदालत में सरेंडर किया. उनकी पत्नी और पूर्व सांसद डॉ. तजीन फातिमा, बेटे अदीब आजम और बहन निखत अखलाक ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया.

यह घटनाक्रम शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में आरोपी बनाए गए आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है. अदालत ने इस मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत देने का फैसला किया था, लेकिन अब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

जमानत मिलने के बाद डॉ. तजीन फातिमा ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि अदालत के फैसले से न्याय मिला है. हमारे परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया. मामले में जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और हमें न्याय मिलेगा.

रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने मंगलवार को शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में आजम खान के दूसरे बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली. समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पिछले 17 महीने से हरदोई जेल में बंद थे.

उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने शत्रु संपत्ति को अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया है.