Jigra Social Media Review: कई शो रद्द होने के बावजूद आलिया भट्ट और वेदांग रैना स्टारर फिल्म की धूम

Story by  ओनिका माहेश्वरी | Published by  onikamaheshwari | Date 11-10-2024
Jigra Social Media Review: Despite many shows being cancelled, Alia Bhatt and Vedang Raina starrer film is a hit
Jigra Social Media Review: Despite many shows being cancelled, Alia Bhatt and Vedang Raina starrer film is a hit

 

ओनिका माहेश्वरी/ नई दिल्ली 
 
आलिया भट्ट और वेदांग रैना की जिगरा आखिरकार काफी उम्मीदों के बीच स्क्रीन पर आ ही गई. दर्शकों को प्रभावित करने वाली इस फिल्म को दशहरा 2024 के आसपास सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. यह आज यानी 11 अक्टूबर, 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर आई और फिल्म की शुरुआती समीक्षाएं आ गई हैं. आज सुबह फर्स्ट-डे, फर्स्ट-शो और अर्ली शो देखने वाले कई सिनेमा-प्रेमियों ने सोशल मीडिया पर अपनी शुरुआती समीक्षाएं साझा की हैं और यह एक उज्ज्वल तस्वीर पेश करती है. विशेष रूप से, यह तब हुआ है जब देश भर में फिल्म के कई पहले शो रद्द कर दिए गए थे. 
 
जिगरा में आलिया भट्ट और वेदांत रैना मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसका निर्देशन वासन बाला ने किया है. फिल्म भाई-बहन के रिश्ते को उजागर करती है, जहां एक बहन अपने भाई को झूठे आरोप और जेल जाने से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है. फिल्म को पहले दिन बहुत कम प्रतिक्रिया मिली और सिनेमा हॉल खाली हो गए. हालांकि, फिल्म देखने वाले कुछ लोगों ने वास्तव में कुछ बेहतरीन समीक्षाएं कीं. एक यूजर ने लिखा, "एक जो टर्म होती है कि "बाप फिल्म" अब तक का फर्स्ट हाफ उसी कैटेगरी का है! जिस फिल्म में इतनी ग्रिप हो और बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है! #आलियाभट्ट और #वेदांगरैना शानदार हैं! खास तौर पर जेल सीक्वेंस में वेदांग! #वासनबाला का डायरेक्शन 🔥"
 
 
एक अन्य दर्शक ने इंटरवल पर फिल्म की समीक्षा की और लिखा, "आलियाभट्ट द्वारा सत्या का किरदार निभाना हाल के वर्षों में मैंने महिलाओं के सबसे बेहतरीन चित्रणों में से एक देखा है, #जिग्रा का फर्स्ट हाफ काफी आकर्षक है, म्यूजिक बहुत पसंद आया और वेदांग भी अब तक प्रभावशाली है... सभी की निगाहें दूसरे हाफ पर हैं! 👍"
 
 
 
फिल्म के शुरुआती शो रद्द होने की खबरें आई हैं. हालांकि, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है. एक एक्स यूजर ने अपने शहर में स्क्रीनिंग रद्द होने की खबर साझा की. उन्होंने लिखा, "पीवीआर इनॉक्स, शिप्रा मॉल, गाजियाबाद में जिगरा का पहला दिन का पहला शो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मेरे और मेरे परिवार के अलावा कोई और दर्शक नहीं था! #जिगरा #जिगराफर्स्टडेफर्स्टशो #पीवीआरइनॉक्स @_पीवीआरसिनेमास."
 
कुछ नेटिज़न्स ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए और फिल्म के निर्माता करण जौहर पर कॉर्पोरेट बुकिंग में लिप्त होने का आरोप लगाया. नेटिज़न्स को लगता है कि निर्माताओं ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बढ़ाने के लिए आलिया भट्ट की फिल्म के लिए अपनी जेब से कॉर्पोरेट बुकिंग की.
 
आलिया भट्ट अभिनीत जिगरा को हाईकोर्ट से राहत

जोधपुर की एक वाणिज्यिक अदालत द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन याचिका के बाद फिल्म ‘जिगरा’ की रिलीज पर रोक लगाने के दो दिन बाद, राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए शुक्रवार, 11 अक्टूबर को फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी.
 
फिल्म में अभिनेत्री आलिया भट्ट एक परेशान युवती की भूमिका में हैं, जिसे अपने भाई - वेदांग रैना द्वारा अभिनीत - को जेल से छुड़ाना है.
 
याचिकाकर्ता भल्लाराम चौधरी ने कहा था कि वह ‘जिगरा’ नाम से ऑनलाइन कक्षाएं चलाते हैं और उन्होंने सितंबर 2023 में शिक्षा, मनोरंजन और प्रशिक्षण से संबंधित वर्ग 41 के तहत ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत ट्रेडमार्क भी प्राप्त किया है.
 
इसके बाद, उन्होंने ट्रेडमार्क उल्लंघन का हवाला देते हुए धर्मा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई फिल्म ‘जिगरा’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की और वाणिज्यिक न्यायालय ने 8 अक्टूबर को फिल्म की 11 अक्टूबर को रिलीज पर अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की.
 
इसके बाद प्रोडक्शन हाउस ने विभिन्न वर्गों के तहत अपने स्वयं के ट्रेडमार्क पंजीकरण का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था - लेकिन 41 के अलावा. धर्मा प्रोडक्शंस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने अभिलाषा बोरा और अन्य की सहायता से कहा कि अपीलकर्ता किसी भी तरह का माल या सेवा का व्यापार नहीं कर रहा है, जिससे फिल्म बनाकर ट्रेडमार्क अधिनियम का उल्लंघन हो. भल्लाराम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर एन माथुर और अन्य ने कहा कि उनके ट्रेडमार्क प्रमाणपत्र की सुरक्षा की जानी चाहिए. 
 
उन्होंने कहा कि जब तक ऐसी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, प्रतिवादी को वाणिज्यिक अधिकारों का उल्लंघन सहना पड़ेगा और यदि विवादित आदेश में हस्तक्षेप किया जाता है और फिल्म की रिलीज की अनुमति दी जाती है, तो इससे उसके व्यवसाय पर असर पड़ेगा. न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और मुन्नुरी लक्ष्मण की पीठ ने कहा कि न्यायालय प्रथम दृष्टया आश्वस्त है कि फिल्म का नाम माल और सेवाओं के ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा. इसके अलावा, अपीलकर्ता 'जिगरा' के नाम से व्यापार नहीं कर रहा है, बल्कि यह मेसर्स धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है. इस प्रकार, धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक फिल्म का नाम ‘जिगरा’ रखकर प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं को ट्रेडमार्क कानूनों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है.
 
इसमें कहा गया है कि फिर भी यदि किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो क्षतिपूर्ति/मौद्रिक क्षतिपूर्ति के रूप में उचित उपाय प्रदान किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 11 अक्टूबर को फिल्म की रिलीज रोकने के लिए अपीलकर्ता को वित्तीय नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है.